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मूक-बधिर नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के आरोेपी को 20 वर्ष का कठोर  कारावास

मयंक शर्मा

खंडवा २८ मार्च ;अभी तक;  विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय तहसील हरसूद ने गुधवार को मूक-बधिर नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के आरोेपी कलीराम पिता  श्यामलाल निवासी ग्राम टिगरिया (खालवा ) को पाॅक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का कठोर  कारावास और कुल दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घटना सात फरवरी 2022 की है।

घटना दिवस  पीड़िता की मां घर पर अपनी 14 वर्षीय मूक-बधिर पुत्री के साथ थी। गांव का ही कलीराम  आया व लड़की को अपने साथ लेकर गया। एक घंटे के बाद लड़की घर वापस दौड़कर आई व रोने लगी। इशारों में उसने दुष्कर्म की बात बताई। महिला के पति के आने पर उसे सारी बात बताई। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने पर अपराध धारा 363, 342,376,376;2 ;1 भादंवि एवं धारा 3,4 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां से अपर सत्र विशेष न्यायाधीश न्यायालय हरसूद न्यायालय द्वारा आरोपी कलीराम को अलग-अलग धाराओं में कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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