प्रदेश
युवती से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ बलात्कार करने पर दस साल की सजा
संतोष मालवीय
भोपाल २३ नवंबर ;अभी तक; एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती कर उसे जन्मदिन पर नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार करने वाले 21 वर्षीय आरोपी अर्पित साहू को अपर सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने भादसं की धारा 376, 323 के आरोप में दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा के साथ जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सतीष सीमैया ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना इस प्रकार से है कि आरोपी ने बीस वर्षीय युवती से फेसबुक पर दोस्ती की थी जिसके चलते उनके बीच में बातचीत होती थी और विवाह का प्रलोभन दिया था। आरोपी जो कि अशोकनगर का रहने वाला है और वर्तमान में वह मिसरोद स्थित स्नेह नगर कालोनी के मकान नम्बर 110 में रहता था। आरोपी ने युवती को अपने जन्मदिन का बताकर उसे श्रीराम कालोनी स्थित एक हॉस्पिटल के पास बुलाया था। जब वह वहा पहुची तो आरोपी उसे अपना जन्मदिन मनाने उसकी बहन के घर ले गया था जबकि आरोपी का कोई जन्मदिन नही था। आरोपी ने युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और उसके साथ बलात्कार किया था, युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और मारपीट करने लगा था। आरोपी ने युवती को धमकी दी कि वह पचास हजार रुपये लाकर दे नही तो वह उसका वीडियो उसके दोस्तों को वायरल कर देगा। आरोपी ने युवती से रुपए लेने के बाद और रुपयों की मांग तब युवती द्वारा आरोपी के खिलाफ मिसरोद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था जहा युवती ने अदालत में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी।