प्रदेश
सक्षम अधिकारी केन्द्र सरकार व संसद द्वारा पारित कानून का नहीं कर रहे है पालन, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर ७ दिसंबर ;अभी तक; ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप की जिला इकाई मंदसौर द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 द्वारा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन करने के संदर्भ में एक ज्ञापन एडीएम श्री विशालसिंह चौहान को दिया।
ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार एवं संसद द्वारा बनाये गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 (बड्स एक्ट 2019) द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे जिनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारियों ने आवेदन देने के पश्चात् भी अभी तक अपने कार्यालय में ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने और आवेदकों का भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना नहीं की है और न अपने कार्यालय के बाहर सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका प्रदर्शित की हैं। आपके संज्ञान में यह लाना भी अत्यावश्यक है कि केवल हमारे जिला में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में बड्स एक्ट 2019 का समुचित रुप से पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों समेत हमारे जिला/तहसील विंडो एवं डाक के माध्यम से ठगी पीड़ितों से भुगतान हेतु आवेदन तो वर्ष 2022 से लिए गए किन्तु करोड़ों आवेदनों में से किसी भी आवेदन पर आज तक भुगतान नहीं किया गया जबकि बड्स एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत 180 दिन में समस्त कार्रवाई को सम्पूर्ण करके आवेदक की जमाराशि का भुगतान सुनिश्चित कराएगी। एक्ट के अध्याय पांच की धारा 14 जो आवेदन पर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी व नामित अदालत को आदेशित करती है उसका पालन नहीं किया जा रहा और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी मनमाने तरीके से आवेदनों को लंबित रखते हुए कानून का उललंघन कर रहे हैं।
3 बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों द्वारा हमारे जिले समेत राज्य में किसी भी आवेदन को अबतक नामित अदालतों को रेफर नहीं किया गया है जिस कारण से हमारे जिला के लाखों एवं राज्य के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान लंबित है। संसद ने कानून में स्पष्ट प्रावधान करते हुए नामित अदालतों एवं सक्षम प्राधिकारी को पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुना भुगतान करने एवं ठगों को दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक कठोर प्रावधान किये हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा। संसद द्वारा पारित और राज्य द्वारा अधिसूचित बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक मंडल आयुक्त/ जिलाधिकारी/डीआइजी पुलिस/उप पंजीयक सहकार को सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 नियुक्त किया गया है। अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न है। राज्य के आयुक्तों/जिलाधिकारियों/डीआइजी/उप रजिस्ट्रार सहकार द्वारा बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना न करना और आवेदनों को लंबित रखना, पीड़ित आवेदकों का तय समय सीमा में भुगतान न करना, आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई न करना लापरवाही, अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।
बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तपजप मिशन भुगतान 2023 के अंतर्गत आज दिनांक 7 दिसंबर 2023 को यह खुला ज्ञापन आपको एवं सबंधित सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी को भी प्रेषित कर रहा है ताकि कोई नामित/नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करे और तय समय सीमा में सबका भुगतान करे।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि राज्य एवं सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सख्ती से कराते हुए राज्य के प्रत्येक पीड़ित आवेदक की जमाराशि का दो से तीन गुना भुगतान अविलम्ब कराएं ताकि पीड़ितों के मन में राज्य और विधि के प्रति सम्मान उतपन्न हो और ठगी पीड़ित भी राज्य एवं राष्ट्र के विकास में आपकी सरकार को योगदान देकर गर्व महसूस करें।
इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रायसिंह डांगी जिला महासचिव कृष्णपालसिंह राठौर आक्या, संगठन मंत्री गौवर्धनलाल लुहार साखतली, महामंत्री भरत विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील गंर्धव, सक्रिय सदस्य जनार्धन गेहलोद सहित अनेक ठगी पीड़ित उपस्थित रहे।