प्रदेश
सांभर के शिकार मामले में प्यारे मियां व उसके बेटे को तीन साल की कैद, पचास हजार रुपये का जुर्माना भी
संतोष मालवीय
भोपाल २६ मई ;अभी तक; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह सिसोदिया की अदालत ने शुक्रवार को सांभर का शिकार करने के मामले में आरोपी प्यारे मियां व उसके बेटे शहनवाज खान को तीन साल की कैद के साथ पचास हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अदालत ने दोनो आरोपियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9,39,49बी,50,51,52 के तहत दोषी ठहराया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना थाना श्यामला हिल्स स्थित फ्लैट नम्बर ई-402 अंसल अपार्टमेंट भोपाल की है। वन परिछेत्र उड़नदस्ता अधिकारी राजकरण चतुर्वेदी को सूचना मिली थी कि उपरोक्त फ्लैट में आरोपियों ने सांभर का शिकार उसके सिंग की ट्राफी बनाकर घर में रखी हुई हैं और सांभर के शरीर को अंग भंग कर दिया गया है। सूचना मिलने पर श्री चतुर्वेदी ने यह सूचना 14 जुलाई 2020 को श्यामला हिल्स थाने में दी। तब श्यामला हिल्स पुलिस ने टीटी नगर वर्त के तहसीलदार अवनीश मिश्रा और वन विभाग के अघिकारियों के संयुक्त दल के साथ उक्त फ्लैट की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से सांभर के सींग की ट्राफी बरामद की गई। तलाशी के वक्त आरोपी फ्लैट में मौजूद नहीं थे वे फरार हो गए थे। उक्त फ्लैट शहनवाज के नाम से था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। जहा प्रकरण में आई साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा के साथ जुर्माना से दण्डित किया है।