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हजारो निवेशको को करोडो का चूना लगाने वाली बी.एन. गोल्ड कंपनी की करोडो की संपत्तियों को विक्रयकर निवेशको को वितरित किये जाने का रास्ता. साफ 

विधिक संवाददाता
सीहोर २९ अप्रैल ;अभी तक;  न्यायालय श्री संजय कुमार शाही, विशेष न्याायालय, जिला- सीहोर में लंबित विविध अपराध क्रमांक-  238/17 में निर्णय पारित करते हुए बी.एन. गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बी.एन. जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी के मालिक/संचालक/मैनेजर के बैंक खातों मे जमा करोडो की राशि एवं विभिन्नी प्रदशों में स्थित करोडो की संपत्तियों को कुर्क करने के जिला कलेक्टंर सीहोर के अन्तेरिम आदेश को  स्था‍ई किया गया।
                         मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया गया कि अनावेदकगण के विरूद्ध परिवादी द्वारका प्रसाद वर्मा निवासी हसनाबाद थाना कोतवाली सीहोर एवं अन्य निवेशकगण की रिपॉट पर थाना कोतवाली में अपराध कमांक 150/ 2016 धारा-420,294,34 भा.दं.वि. इजाफा धारा-6 म.प्र. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000  अपराध पंजीबद्ध किया गया,निवेशको का कहना था कि,  अनावेदकगण द्वारा बी.एन. गोल्ड रियल एस्टेट एंड अलाइड लिमिटेड एवं बी.एन. जी. ग्लोबल इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से करोड़ों रूपये निवेशकों से बेईमानी / धोखाधड़ी कर एक निश्चित समय में राशि को दोगुना करने का बोलकर प्राप्त की गई एवं निवेशको की राशि वापस नहीं की गई। अनुसंधान पश्चाित माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया एवं विचारण पश्चात आरोपीगण को दिनांक 09/11/22 को दोषसिद्धि पाते हुए सभी धाराओं में कुल  बीस हजार दो सौ बीस साल का सश्रम कारावास एवं समस्तड आरोपीगण को कुल चौबीस करोड छब्बीस लाख बयालीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अर्थदण्ड की राशि में से माननीय न्यालयालय द्वारा निवेशको को वापस किए जाने का आदेश किया था।
                            इसी मामले में थाना कोतवाली ने चिटफंड अधिनियम के अंतर्गत अनुसार आरोपीगण के कुल 08 खातों मे जमा करोडो की राशि एवं आरोपीगण द्वारा निवेशकों की राशि से खरीदी गई करोडो/अरबो की कुल बाईस संपत्तियों को जोकि म.प्र. राज्य के  विभिन्न  जिलो एवं अन्य प्रदेशो में स्थित है को कुर्क कराने के लिये तत्‍कालीन जिला दण्डााधिकारी महोदय सीहोर को मामलो भेजा गया था जिसमें वर्ष 2016 द्वारा उक्त सभी बैंक खातों एवं संपत्तियों को कुर्क किया जाने का अं‍तरिम आदेश पारित किया गया था जिसे आज विशेष न्या यालय द्वारा स्थासई कर दिया गया। अब जिला दण्डाधिकारी सीहोर द्वारा उक्तक कंपनी के बैंक खातो में जमा करोडो रूपये की राशि एवं देशभर में स्थित कंपनी की संपत्तियों को नीलाम किया जायेगा एवं  प्राप्त  राशि को  निवेशको के मध्य  वितरित किया जायेगा।
                      शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद अहिरवार, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर द्वारा की गई।
नोट:- चिटफंड संबंधित मामलों में शासन स्त,र पर माननीय मुख्यलमंत्री मध्य प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में संचालक श्री राजेश चावला, लोक अभियोजन संचालनालय, म.प्र. भोपाल एवं कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह अढायच एवं पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवथीन स  एवं  जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल बादल की जिला स्तीरीय समिति, समय-समय पर पुलिस कन्ट्रो ल रूम सीहोर में अभियोजन अधिकारियों के साथ मीटिग आयोजित की जाकर समीक्षा की जाती थी।

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