हत्या के आरोपीगणों को आजीवन कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना १४ मार्च ;अभी तक; हत्या के आरोपीयो को विशेष अपर सत्र न्यायधीश महेन्द्र मंगोदिया की न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
विवरण के अनुसार घटना इस प्रकार है। थाना बृजपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आर०एस० बघेल द्वारा जिला अस्पताल पन्ना जाकर फरियादी घनश्याम पांडेय के बताए अनुसार घटना की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 08.08.2022 को शाम लगभग 06ः00 बजे वह अपने घर के पास बैठा तथा वहीं पर उसका छोटा भाई मनोज व भतीजा रोहित तथा उसका लड़का सुरेन्द्र पांडेय, मनोज के घर के सामने रोड किनारे बैठे थे, उसी समय गांव का विश्राम यादव, अमन यादव, अंकित यादव एक मोटरसाईकिल से लाठी डंडा लेकर आए, और सभी मां बहिन की बुरी बुरी गालियां देने लगे, गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त विश्राम यादव ने जान से मारने की नियत से मनोज के सिर में लाठी मारी, अंकित यादव ने सुरेन्द्र के सिर में लाठी मारी तथा अभियुक्त अमन यादव ने रोहित को लाठी से मारा जो उसके दाहिने आंख के उपर लगी तभी सोम यादव व श्रीकेश यादव भी लाठी लेकर आ गए। अभियुक्त श्रीकेश ने सुरेन्द्र व रोहित के साथ लाठियों से मारपीट की जिससे उनके शरीर में कई जगह चोटें आयी तथा अभियुक्त सोम यादव ने मनोज को लाठियों से मारा जो उसके आंख के उपर लगी। तभी उसकी बहू बचाने के लिए गयी तो अभियुक्त विश्राम ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की जिससे उसे बीच बचाव करते समय चोटें आयी थी।
उक्त सभी अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़कर चले गए। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बृजपुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आहत मनोज पांडेय को रीवा मेडीकल कॉलेज रिफर किया गया। रीवा मेडीकल कॉलेज में इलाज के दौरान आहत मनोज पांडेय की मृत्यु हो गयी।
उक्त मामले मे माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं गवाहो के ब्यानो के आधार पर चारो आरोपीगणो को अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। आजीवन कारावास, 01 वर्ष का सश्रम कारावास, 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए, 500 रूपए, 500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।