प्रदेश
15 जुलाई तक बिना कोट के पैरवी कर सकेंगे वकील
संतोष मालवीय
भोपाल १३ अप्रैल ;अभी तक; राजधानी की जिला अदालत सहित प्रदेश की सभी अदालतों में पैरवी करने वाले वकीलों को 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना काले कोट पहने अदालत में पैरवी करने की छूट मिल गई है।
यह आदेश स्टेट बार काउंसिल ऑफ मप्र जबलपुर ने जारी किए हैं। वकीलों को अब अदालत में पैरवी करते समय तीन महीने तक सफेद शर्त, काला या सफेद धारी का पेंट, टाई या बेंड पहनकर ही पैरवी करना होगा। स्टेट बार काउंसिल ने यह आदेश तीन महीने तक पड़ने वाली भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जारी किए हैं।
यह आदेश उच्च न्यायालय जबलपुर व दोनो खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर के अलावा सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन फोरम में पैरवी करने वाले वकीलों के लिए जारी किए हैं।