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50 हजार रूपये रिष्वत लेने वाले सीतामउ जनपद के उपयंत्री को हुआ 4 वर्ष का सश्रम कारावास

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर २९ मार्च ;अभी  तकप;  माननीय विषेष न्यायधीष महोदय भ्र0नि0अधि0 श्री किषोर कुमार गेहलोत सा0 मंदसौर द्वारा आरोपी प्रदीप कोल्हे उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सीतामउ जिला मंदसौर को रिष्वत लेने का दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
                                          अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2016 को फरियादी बीरमसिंह तोमर पिता लालजी ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में षिकायत आवेदन इस आषय का प्रस्तुत किया कि मैने जनपद पंचायत सीतामउ के अंतर्गत ग्राम बेटीखेडी से सुल्तानिया तक सडक निर्माण कार्य का ठेका पुल पुलियाओं सहित अनुबंध क्र.-20/2015-16 के माध्यम से 51.22 लाख रूपये का लिया था। श्री पी.के. कोल्हे उपयंत्री मेरी साईट पर आते रहते थे और उन्होने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बिल स्वीकृत होने के बाद मुझे 2 लाख रूपये देने होंगे। इसी शर्त पर उन्होने मेरा 14,13,107/- रूपये की राषि का बिल स्वीकृत करवाया था, जिसका भुगतान मुझे होने के पष्चात पी.के. कोल्हे उपयंत्री ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिल का भुगतान मैने करवा दिया है। इसलिए मुझे 2 लाख रूपये दे दो, इसमें से मुझे कुछ रूपये एसडीओ, उपसंभाग सीतामउ को भी देना है और उनका कमीषन भी मुझे ही दे दो, मै उनको दे दूंगा। साथ ही आगे तुम्हे किसी काम में परेषानी नही आने दुंगा। उन्होनें दिनांक 04.07.2016 को 2 लाख रूपये में से 1 लाख रूपये लेकर बुलाया और कहा मुझे फोन लगा देना तो मैं बता दूंगा कि रूपये लेकर कहां आना है। फरियादी 50 हजार रूपये लेकर आरोपी प्रदीप कोल्हे के निवास सीतामउ पंहुचा जहां फरियादी ने आरोपी प्रदीप कोल्हे को रिष्वत की राषि 50 हजार रूपये दिये जिसे आरोपी ने गिनकर पंलग पर बिछी बेडषीट पर रख दिये। तत्पष्चात लोकायुक्त टीम ने आरोपी को पकड लिया और आरोपी के हाथ धुलाये गये जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया। मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन श्री एस.के.जैन द्वारा किया गया।

 

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