प्रदेश

शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

दीपक शर्मा

पन्ना १६ मई ;अभी तक; सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि श्यामसुंदर तिवारी पिता हरगोविंद तिवारी, उम्र 55 वर्ष, नगर परिषद अमानगंज, राजस्व निरीक्षक ने थाना अमानगंज आकर इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन पेश किया कि वह नगर परिषद अमानगंज में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 01.06.2019 को वह लेवर के साथ सी.एम.ओ. नगर परिषद अमानगंज के आदेश से अतिक्रमण हटाने वार्ड कमांक 05 में लखन लाल सुहाने द्वारा शासकीय भूमि सिमरिया रोड के नाला में अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस दिया गया था। दिनांक 01.06.2019 को ही वह तथा जगदीश दुबे, प्रभाशंकर, रामकुमार दुबे मय लेवर को सी.एम. ओ. के आदेश से अतिक्रमण हटाने गये थे।

वार्ड क्रमांक 05 में लखन लाल सुहाने द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा रहे थे तभी दोपहर करीब 03ः30 बजे लखन लाल सुहाने उसे तथा लेवर को मां-बहन की बुरी बुरी गालियां देंने लगा तथा बोला यदि अतिक्रमण हटाओगे तो गोली मारकर जान से खत्म कर देंगे। जिसके बाद नगर परिषद के द्वारा थाना अमानगंज में मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा सभी गवाहो तथा सबूतो को देखते हुए आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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