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इलाज के नाम पर मरीजों से रुपए ऐंठता था डॉक्टर, कमिश्नर ने किया निलंबित

मोहम्मद सईद
शहडोल, 14 जनवरी ; अभी तक ; पुण्य पेशे को कलंकित करने वाले शासकीय कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल शहडोल के डॉक्टर अपूर्व पाण्डेय को आखिरकार निलंबित कर दिया गया। निलंबन की यह कार्यवाही शहडोल संभाग के कमिश्नर ने की है।
                                निलंबन के दौरान उन्हें बी एम ओ कार्यालय जयसिंहनगर में अटैच किया गया है। डॉक्टर पाण्डेय पर एक नहीं बल्कि कई मरीजों से इलाज के नाम पर रुपए ऐंठने के आरोप हैं।
                               डॉक्टर पाण्डेय के बारे में यह भी कहा जा रहा है, कि जो मरीज उसे मनमाफिक सुविधा शुल्क नहीं देता था, उस मरीज की सर्जरी में इस डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती जाती थी। इस डॉक्टर ने तो तब हद कर दी, जब जैतपुर के विधायक जयसिंह मरावी के वाहन के चालक से भी उसने रुपए ऐंठ लिए थे। विधायक श्री मरावी ने जब इस बात की शिकायत जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जी एस परिहार से की तो इस मामले में महज खानापूर्ति कर दी गई थी। लेकिन जब मीडिया में हो हल्ला हुआ और 13 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शहडोल पहुंचे तब उसके बाद प्रशासनिक हलचल हुई और आखिरकार कमिश्नर ने रिश्वत के इस आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया।
यह उल्लेख है निलंबन आदेश में
                                शहडोल संभाग के कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा प्रस्तुत नोटशीट दिनांक-13-01-2024 में की गई अनुशंसा अनुसार डॉ. अपूर्व पाण्डेय, मेडिकल आफिसर, जिला चिकित्सालय शहडोल द्वारा आवेदिका श्रीमती हाजरा बी पति मोहम्मद इदरीस निवासी ग्राम खन्नौधी, जिला शहडोल के पुत्र मोहम्मद अली के हाइड्रोशिल के आपरेशन के नाम से 10000 रूपए की मांग किये जाने व न दिये जाने पर लापरवाही पूर्ण ऑपरेशन किये जाने के कारण आराम नहीं होने, माननीय विधायक जयसिंहनगर के वाहन चालक से पैसा लिये जाने एवं एक बैगा आदिवासी युवक से सर्जरी कराने के नाम से 4000 हजार रुपए लिये जाने की विभिन्न प्राप्त शिकायत व समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में डॉ.अपूर्व पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।
                          प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार डॉ.पाण्डेय का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम- 1965 के नियम-03 के विपरीत पाया गया है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-09(1) के तहत डॉ. अपूर्व पाण्डेय, मेडिकल आफिसर, जिला चिकित्सालय शहडोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी जयसिंहनगर, जिला शहडोल नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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