प्रदेश

चोरी के आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर १६ जून ;अभी तक;   माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान विनोद अहिरवार सा0 द्वारा आरोपीगण 01) आमीन उर्फ लाला पिता आलम पठान उम्र-37 वर्ष, निवासी भावगढ ़ हा.मु. संजीत जिला मन्दसौर, 02) शेरू उर्फ भैयालाल पिता मुबारिक शाह फकीर, उम्र-21 वर्ष, नि0 आखरीपुरा ताल नाका जावरा जिला रतलाम 03) राजाशाह पिता रईस शाह, उम्र-20 वर्ष नि0 आखरीपुरा ताल नाका जावरा जिला रतलाम, को चोरी के अपराध में दोषी पाते हुये 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। और आरोपी 04) आमीन अली पिता इरशाद अली, उम्र-33 वर्ष, निवासी-रामपुरा तहसील मनासा जिला नीमच को भी चोरी की संपत्ति रखने के अपराध में दोषी पाते हुये 2 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

                                अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि कि दिनांक 20.03.2022 को फरियादी ईश्वरलाल के परिवार वाले सुबह करीब 7 बजे खेत पर चले गये थे वह भी करीब 9 बजे क्लीनिक चला गया था। ढाई बजे वह घर खाना खाने आया और खाना खाकर वापस ताला लगाकर क्लीनिक चला गया, शाम को उसके परिवार वाले खेत से घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला जिसकी सूचना उसे दी गयी तो वह घर गया तो घर का ताला टूटा हुआ था, अंदर सामान बिखरा हुआ था, घर के अन्दर रखा गोदरेज का ताला भी टूटा हुआ था, उसमें रखी उसकी पत्नी की मोहनमाला, दो चांदी की पायजेब, दो चंादी की चैन, 1800 रूपये नगदी कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था। उक्त सूचना पर से थाना अफजलपुर द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया, दिनांक 26.03.2022 को आरोपीगण को गिरफतार कर चोरी का सामान बरामद किया गया, अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

 

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