प्रदेश
कलेक्टर श्री यादव ने आठ आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १२ अक्टूबर ;अभी तक; कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आठ आदतन अपराधी दिनेश पिता गेंदमल बावरी निवासी हरमाला, रामनिवास पिता नानूराम सूर्यवंशी निवासी नैनोरा, राहुल पिता गोपीलाल बावरी निवासी सोंकड़ी, लाडूनाथ उर्फ कालूनाथ पिता वक्तानाथ निवासी रणायरा, वाहिद उर्फ भय्यू पिता बाबरखॉ पठान निवासी सूरजनी, शानू उर्फ शाहनवाज पिता जमीलखॉ पठान निवासी नाटाराम, सत्यनारायण पिता बगदीराम भोई निवासी सरस्वती नगर बड़ी पुल के पास मंदसौर एवं तूफानसिंह पिता उदयसिंह निवासी बर्डियाऊँचा जिला मंदसौर को जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।