पदोन्नती मामले को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयो पर लगाया बीस हजार रूपये का जुर्माना
दीपक शर्मा
पन्ना १२ फरवरी ;अभी तक; लोक निर्माण विभाग के अधिकारीयो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे लंबित प्रकरण क्रमांक डब्लू पी 18148/2003 गलत जवाब प्रस्तुत करने पर एवं विभाग का नाम बदलने के कारण दिनांक 04 जनवरी 2024 को उक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान विभाग के अधिकारीयो पर माननीय न्यायालय द्वारा बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
उच्च न्यायालय के विद्यवान जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा उक्त जुर्माना लगाया गया है एवं प्रकरण की अंगली सुनवाई 19 फरवरी 2024 को निर्धारित करते हुए पुनः जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
गौरतलब है कि विभाग मे पदस्थ उपयंत्री अनिल कुमार शुक्ला द्वारा वरिष्टता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे प्रकरण दायर किया गया था एवं अधिकारीयो द्वारा विगत बीस वर्ष पूर्व वरिष्टता को दरकिनार करते हुए अन्य कर्मचारीयो को पदोन्नत कर दिया गया था तथा अनिल कुमार शुक्ला को वरिष्टता का लाभ नही दिया गया था। जिसको लेकर उन्होने उक्त प्रकरण दायर किया था। लेकिन लापरवाह अधिकारीयो द्वारा बीस वर्ष बीत जाने के बावजूद जवाब नही दिया गया था। जिसको लेकर न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।