प्रदेश
संवेदनशील क्षेत्रों से 100 मीटर दूरी तक फटाके चलाना प्रतिबंधित
आनंद ताम्रकार
बालाघाट ७ नवंबर ;अभी तक; दिपावली पर्व के दौरान फटाको के निर्माण उपयोग, विक्रय, वितरण और प्रस्फोटन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के लिये गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा समस्त जनपद और नगरीय निकायों के सीएमओ को पत्र तथा निर्देशों व मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण तथा केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्यि प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कुल 14 दिनों तक जिसमें दिपावली से 7 दिन पूर्व और दिपावली से 7 दिनों पश्चात तक पालन सुनिश्चित किया जाना है। दिपावली पर्व के दौरान रात्रि 8 से 10 बजे तक ग्रीन फटाकों का उपयोग सिर्फ उन शहरों में किया जा सकता है जहां नवम्बिर 2021 की स्थिति में वायु गुणवत्ता सुचकांक मध्यम या उससे कम श्रेणी के हो। यदि वायु गुणवत्ता सुचकांक अधिक रहा है वहां पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी तक फटाकों का प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रीन फटाकों में फुलझड़ी, अनार व मेरून आदि आते है। ऐसे फटाके जिनमें बेरियम साल्ट अत्यधिक विशैले रसायनों के उपयोग वाले फटाके प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही फटाकों के जलने के बाद बचे कागज के टुकड़े एवं अधजलित बारूद कचरे वाली सामग्री का निष्पा दन ऐसे स्थलों पर करना होगा जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत व अन्य पेयजल स्त्रोत के प्रदुषित होने की संभावना न हो। मानक संचालन ने अनेक सावधानियों का जिक्र किया गया है।