प्रदेश

पूर्व रंजिश के कारण जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपीगण को हुआ 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास 

विधिक संवाददाता 
 
  इंदौर   एक नवंबर ;अभी  तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 31.10.2023 को माननीय न्यायालय- श्री जितेन्द्र  सिंह कुशवाह, नवम अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना चन्दन नगर, इन्दौर के अपराध क्रमांक 308/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. गोपाल पिता राजकुमार लुनिया, उम्र 34 वर्ष, 2. मुन्ना पिता मांगीलाल, उम्र 46 वर्ष निवासीगण – जवाहर टेकरी, इंदौर को धारा 307 सहपठित धारा 34 भा.दं.‍सं. के आरोप में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री सुरेंद्रसिंह वास्केल द्वारा की गई। 
                                                    अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2014 को पुलिस थाना चन्दन नगर, इन्दौर में फरियादी विष्णु  द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी भाभी से मोहल्ले में रहने वाले गोपाल से बातचीत हो गई थी, जिस पर से उसके भाई व माँ ने रोक लगा दी थी। इसी बात की रंजिश को लेकर जब सुबह 10:30 बजे वह अपने भाई विक्रम के साथ जवाहर टेकरी खदान पर काम से खड़ा था, उसी समय गोपाल, मुन्ना व लक्की एवं राजकुमार वहाँ आये और आते ही उसके भाई विक्रम को अश्लील गालियाँ देने लगे, तो विक्रम ने उन्हें गाली देने से मना किया। इस बात पर से चारों ने उसके भाई विक्रम को जान से मारने की नियत से राजकुमार ने लाठी से विक्रम के सिर में चोट पहुँचाई, जिससे खून निकलने लगा। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, तभी मुन्ना और लक्की ने लात-घूसों से उसकी मारपीट की, जिससे उसकी पीठ व कमर में चोट आयी। आरोपी गोपाल ने चाकू से उसके भाई विक्रम के बायीं तरफ पसली में हाथ की भुजा पर मारकर चोट पहुंचाई, जिससे खून निकलने लगा। वह तथा राजेश, शरद एवं देव सिंह चिल्लाये और बीच बचाव किया तो चारों वहाँ से जाने लगे। उसके पश्चात् वह अपने भाई विक्रम को मोटर साइकिल से चन्दन नगर चौराहे पर ले गया। जहाँ से एम्बुलेंस 108 से जिला अस्पताल लाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उसके भाई को देखकर एम.वाय. अस्पताल ले जाने को कहा। उक्त सूचना पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307, 324, 323, 294, 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। 
नोट :- अभियुक्त राजकुमार की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई एवं आरोपी लक्की बाल अपचारी होने से उसका विचारण पृथक् से हुआ।   

Related Articles

Back to top button