प्रदेश
दहेज हत्या कारित करने वाले आरोपी पति को हुआ 7 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १७ अक्टूबर ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 11.10.2023 को माननीय न्यायालय- श्री राकेश कुमार ठाकुर, पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य. प्रदेश), ने थाना तुकोगंज के सत्र प्रकरण क्रमांक 62446/2015, अपराध क्रमांक 638/2015 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मिथुन पिता श्रवण सुर्यवंशी, उम्र 31 वर्ष, निवासी – मालवा मिल इंदौर (मध्यप्रदेश) को धारा 304-बी भा.दं.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 498-ए भा.दं.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रीमा मोरे एवं श्री सुरेंद्रसिंह वास्केंल द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि थाना तुकोगंज जिला इंदौर के मर्ग क्रमांक 25/2015 धारा 174 जा. फौ. मे मृतिका गीता सुर्यवंशी आरोपी मिथुन की मृत्यु एसिड पीकर हो गई है । उक्त महिला नवविवाहिता होने से जांच अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई, जांच मे पाया कि दिनांक 01.07.2014 से 30.09.2015 के मध्य आरोपी मिथुन तथा उसकी मां अमर बाई, मृतिका को लड़की पैदा होने तथा लेपटॉप खरीदने व खर्च के लिए दहेज में उसे उसके मायके से रूपये लाने की मांग करते थे। मृतिका द्वारा उसके माता-पिता से रूपये लाकर न देने के कारण मृतिका का पति मिथुन उसके साथ आये दिन मारपीट कर मानसिक व शारीरिक तथा आर्थिक रूप से परेशान करता था, प्रताड़ित होने पर मृतिका ने घर में रखा एसिड पीकर आत्महत्या कर ली, जिससे ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जांच पश्चात थाना तुकोगंज द्वारा अपराध क्रमांक 638/2015 धारा 498ए एवं 304बी भा.दं.सं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर से अभियुक्त मिथुन सुर्यवंशी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।