प्रदेश
14 वर्षीय नाबालिक लड़की की हत्या करने वाले दंपत्ति को आजीवन कारावास
आनंद ताम्रकार
बालाघाट २४ फरवरी ;अभी तक; जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत कटोरी गांव में 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने की नियत से छेडछाड करने लेकिन पिडिता के चिल्लाने तथा अपने परिवारजनों को घटना की जानकारी देने की बात कहने पर बेइज्जती होने के डर से पति पत्नी ने मिलकर पिडिता की हत्या कर दी तथा उसके गले में ढुप्पटे से फंदा डालकर उसे मयाल से लटका दिया ताकी फांसी लगाकर मौत होना प्रतीत हो।
इस घटनाक्रम को गंभीर अपराध मानते हुये पति पत्नि को दोषी पाये जाने पर प्रथम सत्र अपर न्यायाधीश वारासिवनी श्री सुधीर कुमार ठाकूर ने 21 फरवरी 2024 को निर्णय देते हुये आजीवन कारावास एवं 6000 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी द्वारा 25 अप्रेल 2021 को पुलिस थाना खैरलांजी में इस आशय की मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई थी की वह कटोरी बाजार से लौटा तो देखा की उसके घर के सामने भीड लगी हुई थी तभी उसकी भाभी ने बताया की परिवार के लोग सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गये हुये थे लड़की स्कूल गई थी घर पर कोई नही था जब वह शाम को कार्यक्रम से घर लौटी तो उसने लडकी को फांसी पर लटका देखा तो वह चिल्लाई शोर सुनकर पडोसी आये। जिन्होने लड़की को बचाने के उद्देश्य से फांसी के फंदे को काटकर उसे नीचे उतार दिया लेकिन जब तक लड़की की मौत हो चुकी थी।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की।
इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया की आरोपी विजय गौतम घटना की शाम मृतिका के घर गया था। उसने उसे स्कूल से घर लौटते देख लिया था पीड़िता घर पर अकेली थी उसने उससे पानी मांगा और इसी बहाने उसके साथ दुराचार करने की नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा जिस पर पीड़िता चिल्लाई और कहने लगी की वह अपने मम्मी पापा को बताएगी। मृतिका की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी आशा गौतम भी आ गई। तब विजय ने नाबालिग की हत्या करने के इरादे से अपने पास रखे गमछे से बायें हाथ से पीड़िता की नाक और मुंह दबा दिया और दाहिने हाथ से गला दबाने लगा जिसके कारण वह छटपटाने लगी तभी उसकी पत्नी ने पीड़िता के पैर पकड़ लिया जब तक पीड़िता की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद दोनों आरोपी पति पत्नी ने लाल रंग के दुप्पटे को नाबालिग के गले में बांधकर छपरी में लगी लकड़ी में टांग दिया और पास में रखी कुर्सी गिरा दी और आरोपी अपने घर चले गये।
जब हल्ला हुआ उसके कुछ देर बाद आरोपी विजय मृतिका के घर पहुंचा और उसकी मां तथा चाची को पुलिस में रिपोर्ट करने से रोक तथा उसके कहने पर ही हसिये से दुप्पटे को काट दिया और शव को नीचे उतार दिया गया था। 27 अक्टूबर 2021 को आरोपी विजय गौतम तथा उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद साक्षियों के कथन लेकर मामला न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय ने उपलब्ध परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी विजय गौतम तथा पत्नी आशा गौतम को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास, 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड, भादवि की धारा 201,34 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।