प्रदेश
लूट सहित हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर एक मार्च ;अभी तक; प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया, ने बताया कि दिनांक 01.03.2024 को माननीय न्यायालय- श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग, सत्ताईसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना तुकोगंज, इन्दौर के अपराध क्रमांक 128/2017 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण गौतम पिता रमेश आयु 31 वर्ष निवासी जिला इंदौर, को धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास एवं धारा 397 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अशोक पिता बिटटल आयु 40 वर्ष निवासी जिला धार को 411 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकाश उर्फ पप्पी व अतुल रोजाना की तरह दिनांक 08.03.17 को सुबह बीमा अस्पताल के यहां काम पर आये, तो उन्होंने देखा एक अज्ञात व्यक्ति का शव बीमा अस्पताल की बाउण्ड्रीवाल न्यू डिफरेंट लुक जेन्ट्स पार्लर की दुकान के पीछे, इन्दौर पर पडा था, जिसके सिर में पीछे गहरी चोट आकर खून बह रहा था, उसे किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने पत्थर फर्शी से सिर पर चोट पहुंचाई थी। जिसे एम.वाय अस्पताल पहॅुचाया गया जहां उसे मृत बताया गया । एम.वाय. अस्पताल, इन्दौर से कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अज्ञात मृतक, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, को वाय.एन. रोड, से मृत अवस्था में लाये जाने की सूचना थाने पर दी गई, जो रोजनामचा कं.11/17 पर लेख की गई । उक्त सूचना पर से मर्ग क.09/17 दर्ज किया गया । मर्ग सूचना पर से अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क. 128/17 की लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन अंकित किए गये एवं अभियुक्तगण गौतम व अशोक के विरूद्ध मामला पाये जाने से उन्हें गिरफतार कर न्यायिक निरोध में भेजा गया। बाद विवेचना अन्य कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 201,397,411 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।