प्रदेश
लकड़ी का खोखा हटाने की बात को लेकर चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ७ मार्च ;अभी तक; प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय – सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सी.), ने थाना तुकोगंज, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 106/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र, उम्र 23 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास व धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव एवं सहयोगी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सु श्री करुणा आशापुरे द्वारा की गई।
नोट – उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलु को सूक्ष्मता से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, एवं अभियोजन का संपूर्ण मामला प्रत्यक्ष/चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित था, जिसे अभियोजन द्वारा प्रमाणित करते हुए तर्क रखे गए, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
नोट :- फरियादी को न्यायालय द्वारा पृथक् से प्रतिकर दिलाए जाने हेतु अनुशंसा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि- फरियादी अफसाना ने अपने रिश्ते के भाई सलामत अली के साथ थाना तुकोगंज में हाजिर होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17.02.2021 के दिन के 01:00 बजे की बात है। वह घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते हुए घर के सामने रखा लकड़ी का खोखा हटाकर उसने पड़ोसी ज्योतिबाई के घर के सामने नल के पास रख दिया इसी बात को लेकर पंचम की फेल इंदौर का रहने वाला जीतू उर्फ जितेंद्र जिसे ज्योतिबाई ने गोद ले रखा है तथा अभी वर्तमान में कई दिनों से ज्योतिबाई के घर में ही रह रहा था उससे गाली-गलौच करने लगा तो उसने उसके पति कल्लन को फोन लगाया तो पाँच मिनिट बाद उसके पति कल्लन घर आ गए, उसने उन्हें घटना के बारे में बताया तो इतने में जीतू उर्फ जितेंद्र ने उसके पति कल्लन के साथ भी गाली गलौच कर झगड़ा चालू कर दिया उस समय उसका देवर सुहान अली एवं रिश्ते का भाई सलामत अली, मामा दिलसाद एवं शेरअली भी आ गए थे, उन्होंने भी झगड़ा देख बीच-बचाव का प्रयास किया। इसी बीच झगड़ा करते- करते जीतू उर्फ जितेंद्र के घर के अंदर गया और एक चाकू हाथ में लेकर आया और कल्लन के पेट में मार दिया, जिससे कल्लन का पेट फट गया, आंते बाहर निकल आई फिर कल्लन को शेरअली खान ऑटो में डालकर एम.वाय.एच. लेकर गया वह उसके मामा दिलशाद के साथ उसकी मोटरसाइकिल से एम.वाय.एच. पहुँची उसे भर्ती कराया डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि कल्लन की मृत्यु हो गई है। उसके पति की हत्या जीतू उर्फ जितेंद्र ने चाकू मारकर की है।
फरियादी अफसाना की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से थाना तुकोगंज ने अपराध क्रमांक 106/2021 धारा 302 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।