बुजुर्ग की हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
मयंक शर्मा
खंडवा १० अगस्त ;अभी तक; अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में दो आरोपियों (कमल उसके पिता सजन) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पिता-पुत्र कमल और सतन ने आपसी रंजिश में कमलसिंह की दराती मारकर मौत के घाट उतारा था।
हरसूद के न्यायाधीश एडीजे आशीष देवड़े ने किल्लौद ब्लाक के ग्राम धनवानी निवासी आरोपी कमल और उसके पिता सजन पिता पूनमचंद को उम्रकैद के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ अनिल चैहान ने की।
उन्होने बताया के घटना दिवस 24 जनवरी 2022 की शाम साढ़े 7 बजे का मामला है। मृतक की पत्नि श्यामाबाई ने पुलिस को बताया था कि वह और उसके पति कमलसिंह, बहू उषा तथा उसके बच्चे घर पर थे। बेटा रविशंकर खेत पर गया हुआ था। मेरे पति कमलसिंह बच्चों को लेकर गोली बिस्किट दिलाने मेरे जेठ भगवानसिंह की दुकान पर जाने का बोलकर घर से निकले थे। तीनों बच्चे चीखते चिल्लाते घर पर आए और बताया कि कमल और उसका पिता सजन, दादा को मार रहे हैं। मैंने फोरन घर से निकलकर देखा तो पडोस में रहने वाला कमल और पिता सजन गौड मेरे पति को गालियां देकर मारपीट कर रहे थे। कमल के हाथ मे लोहे की दराती थी और सजन के हाथ में बास का डंडा था।
दोनों मेरे पति के सिर में मार रहे थे, बोले रहे थे आज इसको जान से मार दो। गांव में बहुत रंगदारी करता है, इसने आज हमारा बिजली का तार भी हटाया है। अपने हाथो में लिये दराती एवं बांस के डंडे से मेरे पति को मारते रहे। मैं बचाने पहुंची तो मुझे भी मारने दौड़े तो मैं दूर हट गई। मेरे पति बेहोश होकर गिर गए। उनके सिर से खून निकल रहा था। मैंने बेटे रविशंकर को घर के पास के खेत से आवाज लगाकर बुलाया। 108 गाड़ी बुलाकर मेरे पति कमलसिंह को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में थाना किल्लौद पर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। अनुसंधान पत्र अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। केस में फैसला बुधववार को सुनाया।