कटहल तोड़ने पर गला घोटकर व सिर में लट्ठ मारकर हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को उम्र कैद की सजा।
खंडवा १९ अगस्त ;अभी तक; कटहल तोड़ने पर बेरहमी से एक व्यक्ति सुमेरसिंह गोलकर की हत्या करने वाले तेरसिंह और उसके पुत्र नरेंद्र को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज मालवीय ने धारा 302 में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा दी है। इन्होने सुमेरसिंह का गला घोटकर उसके सिर में लट्ठ मार दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने बताया कि फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।घटना 27 अप्रैल 2022 की है। पंधाना थाना क्षेत्र के ग्राम हेमगिर निवासी सुमेरसिंह गोलकर अपने भाई आशाराम और बलीराम के साथ बाइक पर तेरसिंह पिता चुनिया के घर के पास से जा रहा था। उनकी बाइक को तेरसिंह और उसके लड़के नरेंद्र ने रोक लिया। सुमेरसिंह ने तेरसिंह ने कहा कि तुम ने मेरे खेत में लगे कटहल के पेड़ से कितनी बार कटहल तोड़ा है। बलीराम ने कहा कि वह और आशाराम कल एक कटहल तोड़कर ले गए थे। इस बात पर से तेरसिंह और नरेंद्र ( पिता पुत्र ) बलीराम के साथ हाथपाई करने लग गए। नरेंद्र ने बलीराम का गला जोर से दबा दिया और तेरसिंह ने उसके सिर में लट्ठ मार दिया। इससे बलीराम वहीं जमीन पर गिर गया था। उसके सिर से खून निकलने लगा था।
बावजूद इसके पिता पुत्र बलीराम को लट्ठ से पीटते रहे। उसे अधमरा करने के बाद वे दोनों वहां से चले गए। घायल बलीराम को परिजन पंधाना अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी। पंधाना पुलिस ने आरोपित तेरसिंह और नरेंद्र पर हत्या की धारा 302 में केस दर्ज किया ओर अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश्स किया था।
सहायक अभियोजन अधिकारी पटेल ने पैरवी की। उन्होने बताया कि बचाच पक्ष ने तेरसिंह और नरेंद्र ने अपने पक्ष में गवाह पेश किए थे। आरोपीयो ं के साक्षियों ने कहा की खेत में तो कटहल के पेड़ नहीं है। उन्होंने पेड़ नहीं देखे। दोनों आरोपित तो उनके साथ कोथमिर के खेत में काम कर रहे थे। उनके इन गवाह को क्रास करने पर पाया गया कि वे झूठ बोल रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोपित पिता-पुत्र भी अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन नहीं कर पाए।