प्रदेश
उर्वरक नियंत्रण,कीटनाशी व बीज अधिनियम के उल्लंघन पर न्यू नाकोड़ा किसान भंडार को नोटिस जारी
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 31 जुलाई ;अभी तक; गत दिवस वारासिवनी में मेंढकी के सांई कृषि सेवा केंद्र मेंढकी का एसडीएम व कृषि उपसंचालक द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पारादीप फॉस्फेट लिमि.कंपनी द्वारा जारी उत्पाद के अलावा 45 टन (100 बैग 25 किग्रा प्रति बैग) का उत्पाद महा जाइमेट फास्को जिप्सम दानेदार का भंडारण पाया गया। जो कि अवैध भंडारण की श्रेणी में पाया गया था। साथ ही फर्म से प्राप्त फर्म के कच्चे बिल (इस्टीमेट) के अभिलेखों के सम्बंध में जानकारी चाही गई थी।
फर्म द्वारा न तो पक्के बिल उपलब्ध कराए गए ना ही कच्चे बिल की कोई प्रति उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा बीज अधिनियम 1966 का उल्लंघन के साथ ही वित्तीय अनियमितता कर अपवंचन किये जाने की श्रेणी में माना गया।
दो दिनों में आदान के देयक व अभिलेख प्रस्तुत करेंगे
कृषि उपसंचालक व प्राधिकारी अधिकारी श्री राजेश खोबरागड़े ने प्रतिष्ठान तथा भण्डारण स्थल पर पाये गए समस्त उत्पाद के संबंध में वर्ष 2024-25 में फर्म को प्राप्त बीज/उर्वरक कीटनाशक के देयक/स्कंध पंजी के अतिरिक्त इनका वितरण कृषकों को/अन्य रिटेलर्स को प्रदाय आदान के देयक व शेष मात्रा की पूर्ण जानकारी मय अभिलेख पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अन्यथा फर्म के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।