लोक अदालत में बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते का मिलेगा अवसर
दीपक शर्मा
पन्ना १३ सितम्बर ;अभी तक ; 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में भी समझौते का अवसर मिलेगा। साथ ही सिविल दायित्व राशि में 20 एवं 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इस संबंध में जिले के समस्त निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है।
विद्युत कम्पनी के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि जिन विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135/138 एवं 126 के तहत विशेष न्यायालय पन्ना/पवई में लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण लंबित हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह न्यायालय से बाहर प्रीलिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।