अपात्र लोगो को मनरेगा मजदूरी की राशि दिलाये जाने को लेकर रोजगार सहायक तथा सचिव को जिला पंचायत सीईओ ने किये नोटिस जारी
दीपक शर्मा
पन्ना ११ अगस्त ;अभी तक ; जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन के अधिकारी संघ प्रिय द्वारा ग्राम पंचायतो मे पदस्थ सचिव, रोजगार सहायक तथा उपयंत्रीयो के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गुनौर क्षेत्र के विधायक राजेश वर्मा द्वारा ग्राम पंचायत गिरवारा के रोजगार सहायक तथा सचिव के खिलाफ शिकायत की गई थी। जिसमें उल्लेख किया गया था कि रोजगार सहायक प्रमोद तिवारी द्वारा मनरेगा कार्यो में व्याप्क स्तर पर अनिमित्ताए की गई है तथा अपात्रो को मनरेगा की मजदूरी की राशि डालकर शासन को आर्थिक नुकसान पंहुचाया है, उसको लेकर सीईओं द्वारा संबंधित रोजगार सहायक तथा सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस मे उल्लेख किया गया है कि प्रमोद तिवारी द्वारा अपने संबंधि अशोक तिवारी एवं उनकी पत्नी रानी तिवारी के नाम फर्जी तरीका से राशि आहरण की गई है। जबकी उनके नाम मनरेगा कार्ड में नही है। इसी प्रकार रोजगार सहायक द्वारा म्रत हो चुके व्यक्ति के नाम पर भी मनरेगा की राशि आहरण किये जाने के संबंध मे शिकायत की गई है। उक्त संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच करके प्रतिवेदन जिला पंचायत को भेजा गया था। उसी के आधार पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रोजगार सहायक को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 14 अगस्त 2024 तक जवाब प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। यदि सही जवाब नहीं दिया गया तो पचास प्रतिशत मानदेय देकर उक्त जांच अवधि कार्यवाही की जायेगी तथा सेवा समाप्ती की कार्यवाही प्रचलन मे लाई जायेगी।
इसी प्रकार सचिव विक्रम सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि हितग्राही एकता श्रीवास्तव एवं हितग्राही प्रतिभा को आवास स्वीकृत किये गये थे जिसमें आवास की पूर्ण राशि एक लाख बीस हजार रूपये के मान से कुल दो लाख चालीस हजार रूपये प्रदान कराई गई। जबकी मौका स्थल पर हितग्राहीयो के आवास अपूर्ण है तथा आपके द्वारा ग्राम के किसी अन्य जाबकार्ड धारियो को उपरोक्त आवासो की मजदूरी रूपया 36 हजार 652 प्रदाय की गई है जो वित्तीय अनिमित्ता की श्रेणी में आता है, इसके लिए मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अधिनियम 1999 के नियम चार के तहत विभागीय जाचं संस्थित की जावें। उक्त संबंध में 18 अगस्त 2024 को उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने का उल्लेख किया गया है।