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पुराने जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना
विधिक संवाददाता
सीहोर २६ जुलाई ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जितेन्द्र सिंह परमार, तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा 1- अभियुक्तशगण शीला बाई पति गोविन्द प्रसाद आयु – 35 वर्ष, 2- सुनीता बाई पति गजराज उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी- मोहनपुर नौआबाद ,थाना व तह.इछावर,जिला सीहोर को माननीय न्याययालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर प्रत्येयक आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में 1000/- रूपये कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि 14/12/2019 को समय 13:04 बजे फरियादी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 13/12/2019 के शाम करीब 4:00 बजे वह अपने राडी वाले खेत पर खले में बगदा भर रही थी कि गोविन्द प्रसाद आया और पुराने जमीन विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट कर गंदी गंदी गालिया देने लगा जो उसे सुनने में बूरी लगी, उसने गाली देने से मना किया तो गोविन्द प्रसाद ने उसकी गर्दन पकड़कर पत्थर की मारी जो उसकी गर्दन में पीछे की तरफ लगी इतने में चिल्लाचोट की आवाज सुनकर शीला बाई और सुनीता बाई आ गई तो शीला बाई ने बोथले हथियार की मारी जो उसके बाये हाथ की हथेली में लगी तथा सुनीता बाई ने भी उसके साथ मारपीट की जिससे दाहिने पैर में चोट आई तभी उसका लड़का निर्मल और उसके पति बाबूलाल आ गए जिन्होंने बीचबचाव किया तो तीनों जाते-जाते बोले की आज के बाद उनसे उलझे तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।