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मारपीट करने वाले आरोपीगणो को न्यायालय द्वारा 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड से किया दंडित
विधिक संवाददाता
सीहोर २० अक्टूबर ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री जितेन्द्री सिंह परमार, तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा 1- अभियुक्त1गण मदनलाल, आत्मदज धनसिंह – 48 वर्ष, 2- राजू कोरकू, आत्मजज मदनलाल, 26 वर्ष, दोनों निवासी- लालियाखेडी, ,थाना तह.इछावर,जिला सीहोर को माननीय न्या यालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर प्रत्येषक आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में 1000-1000/- रू अर्थदण्डम से दंडित किया गया ।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-02/06/2019 को समय 13:02 बजे फरियादी देवसिंह कोरकू ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 01/06/2019 को शाम 06:00 बजे वह अपने घर पर था कि मदनलाल और उसका लडका राजू कोरकू आया और उसको घर के बाहर बुलाया और उसके साथ गंदी-गंदी गालियां देने लगा और कहने लगा कि इस कुटिया से निकल जा जब उसने गाली देने से मना किया तो राजू ने उसके साथ डंडे से मारपीट की तथा मदनलाल ने लात घूसों से मारपीट की जिससे उसे छाती और गर्दन में चोट आयी थी उसके भाई राजमल और उसकी पत्नी अमीला ने बीच बचाव किया तो दोनों ने अमीला के साथ भी गाली गुफ़्तार की तथा दोनों जाते जाते बोले कि इस कुटिया से नहीं निकला तो जान से खत्म कर देंगे।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।