नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
महावीर अग्रवाल
मंदसौर २२ अगस्त ;अभी तक; माननीय विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी दिनेष पिता रमेष गरवाल उम्र 27 साल नि0 मोरवनी जिला रतलाम को नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 13.06.2022 को पीडिता के पिता द्वारा आरक्षी केन्द्र मल्हारगढ पर पीडिता को बहला फूसला कर ले जाने की गुमषुदगी रिपोर्ट लेख करवाई थी विवेचना के दौरान पीडिता को दिनांक 04.07.2022 को पुलिस द्वारा आरोपी दिनेष के कब्जे धावडादेव की पहाडी जिला रतलाम से दस्तयाब किया गया तथा पीडिता के कथन लिए गए। पीडिता के कथनो के आधार पर प्रकरण में आरोपी दिनेष गरवाल को अभियुक्त बनाया गया तथा प्रकरण में विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।