नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। माननीय विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी बसंतीलाल पिता सालिगराम अहिरवार उम्र 42साल नि0ग्रा0 बोहराखेडी जिला मंदसौर को नाबालिग पीडिताओं के साथ छेडछाड के अपराध में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिंनाक- 30.03.2022 को पीडिता द्वारा आरक्षी केंद्र वायडीनगर पर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 27.03.2022 को शाम करीब 5 बजे वह तथा उसकी दोस्त हैंडपंप पर पानी भरने गये थे तभी आरोपी बसंतीलाल उसके घर के बाहर से उसे व उसकी दोस्त को देखकर आंख मारने लगा व हाथ से गंदे-गंदे इषारे करते हुए उसके घर पर बुलाने लगा, पीडिता के मना करने पर आरोपी ने यह कहकर कि उसके घर पर कोई नही है और वह उन्हें पैसे देगा जिससे वे खाने-पीने का सामान खरीद ले, अपने साथ घर पर चलने और अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताने का कहा। डर के कारण पीडिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर घटना दिनांक 30.03.2022 को दिन में करीब 12 बजे ज बवह बकरियां चराकर वापस घर आ रही थी तब आरोपी ने उसे अकेला देखकर उसके घर के बाहर से इषारे करते हुए जोर से बोला कि तू इधर मेरे घर पर आ मैं तुझे पैसे दूंगा जिसे पीडिता ने मना किया और चुपचाप उसके घर की तरफ जाने लगी तब आरोपी ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड लिया फिर पीडिता हाथ छुडाकर घर आई और उसके माता-पिता को बात बताई। पीडिता की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त बसंतीलाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी बसंतीलाल को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।