नाबालिग से छेड़छाड़ मामले मे आरोपी को कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना २६ अक्टूबर ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 07.02.2023 को अभियोक्त्री ने थाना सलेहा में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया है कि, दिनांक 03.02.2023 को दोपहर लगभग 01ः30 बजे वह अपनी चाची के घर गयी थी, घर पर केवल चाची की लड़की एवं वह थी, उसके चाचा-चाची इलाहाबाद गए थे। वह तथा उसकी चाची की लड़की आंगन में खेल रहे थे। चाची के घर पर किराने की दुकान है तभी सुनील वर्मा दुकान पर आया और बोला कि मिंट सिगरेट है क्या, तो उसकी चाची की लड़की ने बोला हां है, तब अभियुक्त सुनील बिना पूछे अंदर आंगन में घुस आया और बुरी नियत से उसका सीना पकड़ लिया तब, उसने और उसकी चाची की लड़की चिल्लाई और अभियुक्त से कहा कि उसे छोड़ो तथा वहीं पास में रखे हुए पानी के लोटे में से उसकी चाची की लड़की ने अभियुक्त के मुंह पर पानी फैंक दिया तो वह भाग गया था। फिर वह अपने घर चली गयी थी और अपनी मां को घटना के बारे में बताया था।
दिनांक 05.02.2023 को उसके पिता बाहर से लौटे तो उसकी मां ने पिताजी को घटना बतायी थी। वह शर्मिंदगी के कारण अपने पिता के साथ रिपोर्ट करने नहीं आयी है। फरियादिया के उक्त लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुनील चौधरी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय द्वारा आरोपी-सुनील चौधरी को क्रमशः धारा- 452, 354 भादसं. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 01 वर्ष, 01 वर्ष एवं 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए, 1000 रूपए एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।