आखिर कार अरविन्द पचौरी को मिला न्याय, एसडीएम के आदेश पर चौकी प्रभारी ने भवन किया सुपुर्द
दीपक शर्मा
पन्ना २६ सितम्बर ;अभी तक ; गुनौर जनपद पंचायत अन्तर्गत ग्राम महेवा निवासी अरविन्द पचौरी पिता मदन मोहन पचोरी का पैत्रिक मकान था, जिसमें लगभग पचास वर्ष से ग्राम पंचायत तथा पुलिस चौकी संचालित हो रही थी। सन् 1993 में ग्राम पंचायत कार्यालय का नवीन भवन बन गया था, एवं ग्राम पंचायत कार्यालय उक्त भवन में संचालित होने लगा तथा पुलिस चौकी वहीं पर संचालित होती रही, अभी विगत माह पुलिस चौकी का भी नवीन भवन बन गया तथा पुलिस चौकी शासकीय भवन में पंहुच गई, लेकिन उक्त भवन की चाबी संबंधित भवन मालिक को इस लिए नही मिल रही थी कि वर्तमान सरपंच राजेश व्यास द्वारा मनमाने ढंग से फर्जी दस्तावेज लगाकर वरिष्ट कार्यालयों को पत्राचार करते हुए लेख किया गया था कि उक्त भवन शासकीय है एवं ग्राम पंचायत के अधिपत्य का है। इस लिए संबंधित को उक्त भवन सुपुर्द न किया जाये।
जबकी अरविन्द पचौरी के पास संबंधि भवन को लेकर सभी दस्तावेज उपलब्ध रहें, उन्ही दस्तावेजो के आधार पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर, में प्रकरण दर्ज कराया था तथा भवन का अधिपत्य दिलाने की मांग अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष की गई थी। सभी दस्तावेजो को विधिवत रूप से अध्ययन करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुनौर रामनिवास चौधरी नें अरविन्द पचौरी को भवन का अधिपत्य सुपुर्द करने के संबंध में अमानगंज थाना प्रभारी को आदेश दिया। तथा नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 164 की धारा 4 के प्रावधान अन्तर्गत अरविन्द पचौरी निवासी महेवा को उक्त भवन का हकदान मानते हुए विधि समयक अनुक्रम के अनुसार भवन सुपुर्द किया जाये तथा ग्राम पंचायत सरपंच को आदेशित किया जाता है कि कोई विघन न डाले तथा थाना प्रभारी उक्त विवादित भवन जिसमें पुलिस चौकी संचालित थी उसकी चाभी अरविन्द पचौरी को सुपुर्दगी में देना सुनिश्चित करें। आदेश मिलते ही थाना प्रभारी अमानगंज एवं चौकी प्रभारी द्वारा भवन की चाबी अरविन्द पचोरी को सौप दी गई है।