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बोरो मे डोडाचूरा भरकर तस्करी करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर २२ जून ;अभी तक;   माननीय अति. विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी नेपालसिंह पिता सज्जनसिंह उम्र 23 साल नि0 खखरई थाना पिपलियामंडी जिला मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 13.04.2017 को थाना पिपलियामंडी पर पदस्थ सउनि आर.बी. यादव को मुखबिर सूचना मिली कि नेपालसिंह पिता सज्जनसिंह नि0 खखरई का पिकअप वाहन में धनियों की बोरी के बीच अवैध रूप से डोडाचूरा भरकर बालागुडा से मंदसौर तरफ ले जावेगा वही चौपाटी पर नाकाबंदी कर नेपालसिंह को मय वाहन के पकडा जा सकता है। उक्त सूचना पर विष्वास कर कार्यवाही करते हुए मय फोर्स व पंचान के मुखबिर द्वारा बताये स्थान वही चौपाटी पंहुचे। वही चौपाटी पर छिपकर इंतजार करते मुखबिर द्वारा बताये अनुसार पिकअप बालागुडा तरफ से आती दिखी जिसे फोर्स की मदद से रोककर पूछताछ करते ड्रायवर ने अपना नाम नेपालसिंह पिता सज्जनसिंह होना बताया। जिसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया व तलाषी ली। तलाषी के दौरान पिकअप में 12 धनियों की बोरियों के नीचे रखे 20 बोरों में कुल 5 क्विंटल डोडाचूरा भरा होना पाया गया। आरोपी नेपाल सिंह से डोडाचूरा परिवहन के परमिट आदि का पूछते उसके द्वारा नही होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 8सी/15 एनडीपीएस के तहत दंडनीय होने से मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तषुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त कर थाने पर बापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।

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