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मवेशियों को ट्रकों में ठूंस कर ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मोहम्मद सईद

शहडोल, 14 फरवरी अभीतक। शहडोल जिले की पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से दो ट्रक व एक बोलेरो वाहन के साथ ही 42 मवेशी भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा लगभग 50 लाख 40 हजार रूपए का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक के निर्देशन पर उनकी स्पेशल टीम द्वारा देर रात यह उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक को सूचना प्राप्त हुई कि, 02 ट्रकों में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लोड कर कोतमा तरफ से गोहपारू होते हुए उप्र ले जाया जा रहा है। साथ ही इसकी पायलेटिंग एक बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 66 टी 2369 कर रहा है। मामले पर त्वरित कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक द्वारा देर रात पुलिस की स्पेशल टीम बनायी गई। स्पेशल टीम द्वारा गोहपारू बस स्टैण्ड तिराहा पहुंचकर पायलेटिंग कर रहे बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 66 टी 2369 एवं मवेशियों से भरे ट्रक क्र. यूपी 71 एटी 6880 व यूपी 70 एफटी 0973 को घेराबंदी कर रोकवाया गया। पुलिस टीम ने ट्रक चालकों से पूछताछ की तो वे मवेशियों के परिवहन संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही उन्होंने मवेशियों को छत्तीसगढ़ से उप्र की ओर ले जाना बताया। इसी प्रकार थाना जैतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम न्यूटरी के पास में भी इसी पशु तस्कर गिरोह में शामिल एक अन्य वाहन में सवार आरोपी पुलिस की उक्त कार्यवाही की सूचना मिलने पर 20 नग मवेशी को छत्तीसगढ़ बॉर्डर में पुलिस के डर से छोड़कर भाग गए। पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने उक्त मवेशियों को भी जप्त कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम कमलेश्वर सिंह पटेल निवासी अतरहार, उचेहरा जिला सतना, रामकृष्ण पाल निवासी अतरहार, उचेहरा जिला सतना, फिरोज खान निवासी ताला, मझौली जिला सीधी, बृजनायक सिंह गोड़ निवासी कतरी, चुरहट जिला सीधी, अवतार खान निवासी सलैहा, मझौली जिला सीधी, रामचरित अहिरवार निवासी कुदरी, जिला सीधी, गोपिका रैदास निवासी कुदरी, जिला सीधी, संजय दाहिया निवासी इटमा, नागौद जिला सतना, विपिन कुमार पाण्डेय निवासी देवरी कला, जिला सतना और राजकुमार बंजारा निवासी सकरा, जिला अनूपपुर हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध
धारा 11 (1) (घ) पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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