प्रदेश
चार प्रकरणों में उपभोक्ता फोरम ने दिलाई 17 लाख से अधिक राशि
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 6 अगस्त ;अभी तक ; जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने विगत दिनों विभिन्नों प्रकरणों में आदेश पारित किये है। 4 प्रकरणों में उपभोक्ताओ को 17 लाख 55 हजार 77 रूपये राशी का चेक मंगलवार को प्रदान किये गए है।
जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे ने बताया की जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट में दर्ज प्रकरण में पारित आदेशानुसार सुरेश खटवानी अमर राईस मील गर्रा तहसील लालबर्रा के विरूद्ध इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर द्वारा 983305 रूपये की राशी का चेक उपभोक्ता सुरेश खटवानी को प्रदान किया गया है।
इसके अलावा श्रीमति श्यामा पांचे बालाघाट विरूद्ध इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी भोपाल द्वारा 688850 रूपये की राशी का चेक उपभोक्ता श्रीमति श्यामा पांचे को, राज्य उपभोक्ता आयोग भोपाल के आदेशानुसार डॉ. श्रीमति एस. खान बालाघाट द्वारा जमा चेक राशी 50000 उपभोक्तागण श्रीमति गायत्री बाई पति नीलकंठ भरवेली को तथा एक अन्य निष्पादन प्रकरण में संजय गुप्ता बालाघाट विरूद्ध नेशनल इंश्योंरेस कंपनी गोंदिया में ब्याज की राशी 32922 रुपये का चेक उपभोक्ता संजय गुप्ता को प्रदान किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष श्री उपाध्याय एवं सदस्य डॉ. चांडक तथा श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे की बैंच द्वारा लगातार उपभोक्ताओं के हितों में जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा आदेश दिये जाकर, उपभोक्ताओं को आदेश की राशी मय ब्याज के दिलाये जाने के सराहनीय प्रयास किये जा रहे है। साथ ही आदेश के पालन नहीं करने पर प्रकरणों में संबंधित अनावेदकों को जमानती व गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किये जा रहे है।