प्रदेश

विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम

महावीर अग्रवाल
मंदसौर 11 अक्टूबर ;अभी तक;  आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन हेतु प्रिंट किए जाने वाली पेम्‍पलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा 2000  रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

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