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व्यापंम महाघोटाला ; वर्ष 2013: मुन्नाभाई आरक्षक को सात साल का कठोर कारावास
संतोष मालवीय
भोपाल ७ जून ;अभी तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) के नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने व्यापमं महाघोटाला वर्ष 2013 आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले के मुन्नाभाई आरोपी देवेंद्र रघुवंशी (ग्राम कुमावड पिपरया, होशंगाबाद) को सात साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार मप्र व्यापमं द्वारा 15 सितंबर 2013 को शांति निकेतन मोंटेसरी सीनियर सेकेंंडरी स्कूल सदर बाजार होशंगाबाद के परीक्षा केंद्र पर आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आरोपी मुन्नाभाई देवेंद्र रघुवंशी उपरोक्त परीक्षा में चयनित होकर आरक्षक की नौकरी कर रहा था। एसटीएफ ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच की तो ओएमआर शीट और अन्य दस्तावेजों पर आरोपी द्वारा किए गए हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने पर एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 419, 420, 467,468 ,471,120 बी, एवं मप्र मान्यता पात्रता परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया था। वही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण में आई साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी उक्त सजा के साथ जुर्माना से दण्डित किया है।