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    Homeप्रदेशअफीम तस्‍कर को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये से दण्डित किया 

    अफीम तस्‍कर को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 रूपये से दण्डित किया 

    महावीर अग्रवाल 

    मंदसौर एक अप्रैल ;अभी तक ;   अतिरिक्‍त विशेष न्‍यायाधीश  (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी मनीष पिता प्रकाश जाट, उम्र 28 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नोकरी, निवासी- बुगलिया, थाना वाई.डी.नगर, जिला-मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 हजार रूपये से दण्डित किया ।

    अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि दिनांक 03.06.2017 को थाना मल्हारगढ़ में पदस्थ स.उ.नि. नवनीत गोस्वामी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मंदसौर की तरफ से एक लाल रंग की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 44-एम.डी.0486 पर अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर मल्हारगढ़ होकर नीमच की तरफ जाने वाले हैं, उक्त सूचना विश्वनीय होने से मल्हारगढ़ से नई कृषि मंडी हाईवे  रोड़ के किनारे मल्हारगढ़ जाकर साईड में वाहन को खड़ा कर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुखबिर द्वारा बताये अनुसार दो व्यक्ति मंदसौर तरफ से मोटरसाईकिल से आते दिखे, जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से रोका और मोटरसाईकिल चालक का नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम मनीष पिता प्रकाश जाट निवासी बुगलिया तथा पीछे हाथ में थैली लिये हुए बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजू पिता हमीद अजमेरी निवासी अचेरा का रहना का बताया। अभियुक्‍त की तलाशी ली गई जिसमें उनके आधिपत्य से 1 किलो मादक पदार्थ अफीम जप्त कर  आरोपीगण को मय वाहन के गिरफतार किया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपीयों से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया गया, उक्‍त आरोपीयों को थाना ला कर अपराध क्रमांक 88/2017 पर धारा 8/18 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।  विवेचना में समस्त आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण मनीष एवं राजू के विरूद्ध यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

    विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।

    प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।

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