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    उच्च न्यायालय के आदेश पर दक्षिण उत्पादन और सीसीएफ कार्यालय हुआ सील, वन विभाग में मचा हडक़म्प

    आनंद ताम्रकार
    बालाघाट ११ जुलाई ;अभी तक ;   गत २० साल पुराने मामले में उच्च न्यायालय कलकत्ता के २० जून २०२५ को हुये आदेशानुसार बालाघाट जिला मुख्यालय में स्थित दक्षिण उत्पादन व मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में ११ जुलाई को तालाबंदी की कार्यवाही कर नोटिस चस्पा किया गया है। उक्त कार्यवाही के बाद वन विभाग कार्यालय में हडक़म्प मच गया।
                                  कार्यालय में तालाबंदी होने के बाद आज ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारी कार्यालय के बाहर परिसर में घूमते नजर आये और इस बारे में चर्चाएं जोरों पर रही।
                                 मामला संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष २००५ में दक्षिण उत्पादन के सामने पश्चिम उत्पादन कार्यालय संचालित होता था। जो वर्ष २०१३ के बाद बंद होकर दक्षिण उत्पादन में विलय हो गया। उस समय कलकत्ता की कल्पतरू एग्रो फार्म के संचालक कल्पतरू के द्वारा बड़े बांस खरीदा गया था। जिसका भुगतान भी कर दिया गया था। लेकिन बाद में पश्चिम उत्पादन के बंद होने के बाद उक्त व्यापारी के द्वारा बांस का उठाव नहीं किया गया। फिर भी वन विभाग के द्वारा उक्त फर्म को राशि वापस नहीं की गई। जिसकों लेकर फर्म के संचालक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
                                 सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा दक्षिण वनमंडल व मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को एक करोड़ २० लाख की राशि वापस करने का फैसला सुनाया। उक्त फैसले की अवहेलना करते हुये वन विभाग ने उक्त व्यापारी को किसी तरह की राशि वापस नहीं लौटाई थी। जिससे न्यायालय द्वारा उक्त कार्यालय को सीलबंद करने का आदेश जारी किया गया।

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