आनंद ताम्रकार
बालाघाट १४ फरवरी ;अभी तक ; बैकिंग के कामकाज से अनभिज्ञ तथा भोले भाले आदिवासियों और कम पढे लिखे होने का फायदा उठाते हुये कियोस्क के माध्यम से धोखाधडी करने के संबंध में पुलिस हिरासत में लिये गये कियोस्क संचालक से पूछताछ में 79 खाताधारकों के साथ 58 लाख 48 हजार 977 रुपये के गबन किये जाने और धोखाधडी करने का खुलासा पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। उन्होने बताया की 37 खाताधारकों को उनके साथ किये गये गबन की राशि 28 लाख 87 हजार 013 रुपये कियोस्क द्वारा लौटाया जायेगा।
कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा के विरूद्ध थाना मलाजखंड में धारा 409,420,467,468,471 भादवि के अतिरिक्त धारा 3(2)(5) एस.सी.एस.टी.एक्ट का इजाफा किया गया है।
आरोपी गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने और रिमांड पर लिये जाने के बाद उससे पूछताछ में विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आवश्यक साक्ष्य जप्त किये गये है।
पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह ने अवगत कराया की जब खाताधारक अपने खाते में पैसे जमा करने आते थे तो उनका फिंगरप्रिंट मशीन फिंगर लेकर उनके खाते में जमा कर देता था एवं तुरंत ही पून उनका फिंगर लेकर पैसा अपने स्वयं के खाते में ट्रांसफर कर लेता था।
इतना ही नही कियोस्क बैंक में काम करने वाले सहयोगियों को बिना कुछ बताये उनके खाते में ट्रांसफर कर देता था और उनसे यह कह देता था की तुम्हारे खाते में डाल दिया है क्योंकि मेरे खाते की लिमिट ज्यादा हो गई है। उसके बाद वह फोन पे के माध्यम से सहयोगियों के खाते से वापस पैसे अपने खाते में डलवा देता था या सहयोगियों को कहता था जो पैसा तुम्हारे खाते में डाल दिया हूं उसे निकलवाकर नगदी पैसा मुझे लाकर मुझे दे देना।
आरोपी ने अपने कियोस्क सेंटर में लैपटॉप में रसीद एडिट का ऐप फोटो साफ नाम बनाकर स्टाल किया था जिसके माध्यम से खाता धारकों को फर्जी जमा रसीद एडिट करके दिया करता था। उन रसीदों पे आरोपी गौरव मिश्रा हस्ताक्षर करता था लेकिन तारीख नहीं लिखता था। इस प्रकार खाताधारकों के मेहनत मजदूरी अनाज की कमाई पेंशन और शासकीय योजनाओं का आया पैसा धोखाधडी करके गबन किया गया है।
आरोपी से 1 डेल कंपनी का लैपटॉप, 1 केनन कंपनी का प्रिंटर, 1 फिंगर मशीन तथा माउस जप्त किया गया है। छानबीन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है की आरोपी के कियोस्क में खाताधारकों की संख्या 15 हजार से भी ऊपर रही है।
पुलिस अधीक्षक श्री नगेन्द्र सिंह ने अपील की है की किसी खाताधारक के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है तो निकटवर्तीय थाने और संबंधित बैंक को दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ जानकारी उपलब्ध करायें जिसे विवेचना में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जाये।