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    जिले में नहीं होगी भिक्षावृत्ति कलेक्टर ने किया आदेश जारी, देने वालो पर भी होगी कार्यवाही

    दीपक शर्मा

    पन्ना १९ फरवरी ;अभी तक ;  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पन्ना जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया है। किसी व्यक्ति द्वारा भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करने अथवा देने या इनसे कोई सामान खरीदने पर संबंधित के विरूद्ध भी आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो ंपर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति करने का मामला संज्ञान में आने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।

    इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेखित है कि भिक्षावृत्ति से शासन के भिक्षावृत्ति पर अंकुश संबंधी आदेश की अवहेलना हो रही है। इसके अलावा आम नागरिकों के आवागमन के दौरान भी बाधा उत्पन्न होती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। जिले में भिक्षावृत्ति में अन्य राज्यों व शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते है और प्रायः कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी होता है। भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यह सामाजिक बुराई भी है। उपरोक्त कारणों से भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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