महावीर अग्रवाल
मंदसौर ४ मार्च ;अभी तक ; अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपीगण दशरथ गिर उर्फ गोस्वामी पिता बाबु गिर उम्र 23 वर्ष एवं समरथ पिता नन्दुगिर उर्फ गोस्वामी, उम्र 31 वर्ष, दोनों निवासीगण- ग्राम राणाखेडा, तहसील व जिला-मन्दसौर (म.प्र.) को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 24.08.2017 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ उप निरीक्षक संजीव परिहार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम राणखेडा के समरथ गोस्वामी व दशरथ गोस्वामी एक नीले रंग की मारूति 800 कार क्रमांक एमपी- 09 एच.सी.-1494 में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर मंदसौर से नीमच की तरफ किसी बहारी तस्कर को देने जाने वाले है, यदि तत्काल हाईवे रोड पर नाकाबंदी की जावे तो दोनों तस्करों को मय अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा सहित पकडा जा सकता है, उक्त सूचना विश्वनीय होने से बही फंटा हाईवे रोड पर नाकेबंदी की गई, कुछ देर बाद मुखबिर के बताये नंबर की कार आती हुई दिखी जिसे फोर्स की मदद से रोका गया, कार में बैठे व्यक्तियों ने अपना नाम दशथ गोस्वामी एवं समरथ गोस्वामी, निवासी- राणाखेडा थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर का होना बताया तत्पश्चात उपनिरीक्षक संजीव परिहार द्वारा आरोपियों की मारूति कार की तलाशी ली गई तो उसमें चार काले रंग के प्लास्टिक के कटटे रखे थे जिन्हें खोलकर देखने पर उनके अंदर मदार्क पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ पाया गया था, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपियों से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया । उक्त डोडाचूरा का तौल करने पर कुल वजन 76 किलो होना पाया गया, मौके पर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपीयों के विरूद्ध पुलिस थाना पिपलियामंडी में अपराध क्रमांक 277/2017, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।