महावीर अग्रवाल
मंदसौर ४ अप्रैल ;अभी तक ; अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी दिलीप पिता बापूलाल, उम्र 33 वर्ष, व्यवसाय खेती/मजदूरी, निवासी- बड़कुआं, थाना मनासा, तहसील मनासा जिला-नीमच को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 हजार रूपये से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 24.06.2018 को थाना मल्हारगढ़ में पदस्थ स.उ.नि. एम.एल. राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि झार्डा तरफ से एक टैम्पो छोटा हाथी वाहन क्रमांक एमपी 44 जी.ए.-1386 जिसके उपर नीला त्रिपाल बंधा है, साईडों पर परमार मोटर्स बड कुआ लिखा है, जिसमें एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर आने वाला है, उक्त सूचना विश्वनीय होने से झार्डा रोड़ मनासा पामाखेड़ा के बीच पुलिया के पास नाकेबंदी की गई कुछ देर बाद मुखबिर सूचना अनुसार एक टेम्पों झार्डा तरफ से आया जिसे फोर्स की मदद से रोका, चालक का नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम दिलीप पिता बापूलाल मेघवाल निवासी बड़कुआं थाना मनासा का रहना होना बताया। उक्त टैम्पों की तलाशी लेने पर उसके अंदर 6 प्लास्टिक के सफेद कट्टों में 40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया मौके पर मय वाहन के उक्त मादक पदार्थ को जप्त किया जाकर अभियुक्त को गिरफतार कर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 138/2018 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट की कायमी की गई। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।