मयंक शर्मा
खंडवा १२ मार्च ;अभी तक ; 11 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी पिता ने पजामे के नाड़े से फासी लगाकर बीती मंगलवार संध्या केा खुदकुशी कर ली है। पांच उिन पहले ही 7 मार्च को कोर्ट ने उसे अपराधी करार देते हुये दोहरा आजीवन कारावास की जा सुनाई थी। विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत उसे सजा सुनाई थी। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि अभियुक्त ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। प्रशासन ने घटन की मजिस्ट्रियल जांच के अदेश दिये है।
एसडीओ ए बांगरे ने बताया कि जेल में बैरक के पाइप से पैजामे का नाड़ा बांधकर फांसी लगाई है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अशोक चैहान, के साथ पहुंचे थे। उन्होने बताया कि घर में अकेली 11 वर्षीय पुत्री से बलात्कार करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया था। जावर थाना में 6 जुलाई 2021 की रात वारदात वाले दिन पीड़िता के पिता का उसकी मां के साथ झगड़ा हुआ था। इससे नाराज होकर बालिका की मां उसके छोटे भाई को लेकर मामा के घर चली गई। घर पर पीडिता और उसका पिता था।
रात के लगभग 9 बजे बालिका घर में खाट पर सो रही थी। पिता ने उसके पास आकर जबरदस्ती बलात्कार किया। बालिका चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद पिता घर सो गया, तो वह मौका पाकर पड़ोस में काका के घर चली गई। उसने घटना के बारे में उसके काका-काकी को बताया।
इस घटना के पहले भी पीड़िता जंगल में बकरी चराने गई थी, तब भी आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना की सूचना पर थाना जावर में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
जेल अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी का कहना है कि आत्महत्या करने वाला कैदी 2021 से जेल ने बंद था। दो दिन पहले ही उसे कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मंगलवार देर शाम कैदी ने उसी के बैरक के पीछे लोवर के नाड़े से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। नियमानुसार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की जांच