आशुतोष पुरोहित
खरगोन 17 फरवरी ;अभी तक ; मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की भीकनगांव नगर परिषद की अध्यक्ष पूनम अमित जायसवाल का पार्षद पद के चुनाव को आज न्यायालय ने शून्य घोषित किया। पार्षद पद शून्य होने से कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पूनम जायसवाल को आपना अध्यक्ष पद भी गंवाना पढा। कांग्रेस को बडा झटका लगा है।
वार्ड क्रमांक 5 के निवासी दूलेसिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई करते हुए भीकनगांव न्यायालय ने राजपूत की याचिका की मंजूर की है। दरहसल वर्ष 2022 में वार्ड 5 के चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म भरने के दौरान पूनम अमित जायसवाल ने शपथ पत्र में अपने ऊपर चल रहें अपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया था। दो स्थानों की वोटर लिस्ट भीकनगांव, गोराड़िया में नाम होने और आपराधिक जानकारी छुपाने के आधार पर याचिका कर्ता दूलेसिंह राजपूत ने याचिका दिखिल करते हुए वार्ड 5 के चुनाव शून्य करने की मांग की थी।
वर्ष 2022 में संपन्न हुए भीकनगांव नगर परिषद के निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद पद पर निर्वाचित होकर पूनम अमित जायसवाल बाद में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता हिमांशु अत्रे ने बताया की
भीकनगांव न्यायालय में 4/11/2022 से चल रहें प्रकरण में आज 17/02/2025 को न्यायालय ने बडा निर्णय दिया है। जिला न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा ने याचिका को मंजूर करते हुए याचिकाकर्ता दूलेसिंह राजपूत के पक्ष में फैसला सुनाया है।
दूलेसिंह राजपूत ने वर्ष 2022 में वार्ड 5 के चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म भरने के दौरान पूनम अमित जायसवाल ने शपथ पत्र में अपने ऊपर चल रहें अपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के साथ दो स्थानों की वोटर लिस्ट भीकनगांव, गोराड़िया में नाम होने के आधार पर याचिका कर्ता ने याचिका दिखिल करते हुए वार्ड 5 के चुनाव शून्य करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता हिमांशु अत्रे और पूनम जायसवाल की ओर से अधिवक्ता पवन चौबे ने पैरवी की थी। पार्षद पद शून्य होने से पूनम जायसवाल को नगरपरिषद भीकनगांव अध्यक्ष पद भी गंवाना पढा है। न्यायालय के फैसले के बाद भीकनगांव में राजनैतिक सरगर्मी तेज हो गई है।