महावीर अग्रवाल
मंदसौर १३ मार्च ;अभी तक ; जिले सहित प्रदेश की सभी मंडियो में किसानो की विक्रय हेतु रखी फसलों पर बेमौसम वर्षा, प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों के भीगने, खराब होने पर किसानों की फसलों को मुआवजा प्रदाय किए जाने के संबंध में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा में ताराअंकित प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाहि गई उत्तर में किसान कल्याण कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने बताया कि मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु रखी अधिसूचित कृषि उपज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी समिति की है परंतु कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मुआवजा प्रावधान किए जाने का प्रावधान नहीं है इस पर विधायक विपिन जैन द्वारा मांग की गई है कि जब मंडी में फसल सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी समिति की है तो फिर मुआवजा प्रदाय किया जाना चाहिए इस संबंध में मंडी अधिनियम 1972 में प्रावधान कर किसानों को राहत प्रदाय किया जाना चाहिए वही मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियो में विपिन जैन द्वारा छोटे स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण किए जाने की भी मांग की गई है ज्ञात हो कि किसानों को अपनी फसल ठंड और गर्मी में बेचने हेतु मंडी आना पड़ता है ऐसे में दो-दो तीन-तीन दिन तक उसे मंडी में रुकना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी मंडी समिति की होना चाहिए |
*साठीया समुदाय के पुनर्विस्थापन पर फिर वही गोलमोल जवाब*
वही मंदसौर शहर के रिहायशी इलाके में स्थित कालाखेत शॉपिंग काम्प्लेक्स पर साठिया समुदाय के द्वारा दुकानों पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने के संबंध में पुनः ताराअंकित प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में जानकारी विपिन जैन द्वारा मांगी गई हर बार की तरह यही उत्तर दिया गया कि शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी परंतु कब यह निश्चित नहीं किया जा रहा है जिससे वहां स्थित आसपास के नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है श्री जैन द्वारा मांग की गई है कि शीघ्र ही कालाखेत स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स से अतिक्रमण को हटाने के लिए कमेटी का गठन कर उचित कदम लिया जाना चाहिए |