महावीर अग्रवाल
मंदसौर 27 मई ;अभी तक ; मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्यक्ति/संस्था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा।
अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर द्वारा जिले के क्षेत्र के 6 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 27 हजार 500 रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी मंदसौर के अरशाद पर 2500- रुपये व निवासी गल्याखेड़ी के बाबु खॉं, निवासी मंदसौर की बद्री बाई, मंदसौर की महेन्द्र कौर, निवासी नगरी के कैलाश, निवासी कचनारा के दिलीप दास पर 5000 – 5000 रूपये की राशि आर्थिक दण्ड अधिरोपित की गई।