महावीर अग्रवाल
मन्दसौर 3 अप्रेल ;अभी तक ; सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा ग्राम पंचायत कनाहेड़ा के सचिव श्री फरीद मंसुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। श्री फरीद मंसूरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के गोदी के लिए राशि मांगी जा रही थी।
ग्राम पंचायत कानाहेडा के श्री रमेश पिता उदा सुर्यवंशी निवासी हरनावदा ग्राम पंचायत कानाहेडा के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि सचिव ग्राम पंचायत कानाहेडा के द्वारा हितग्राही से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की तीसरी किश्त के जियोटेग करने के लिये रूपये 10 हजार की मांग की जा रही है।
शिकायत के संबंध में सेक्टर प्रभारी श्री पन्नालाल मईडा पीसीओ द्वारा मौके पर जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर हितग्राही रमेश पिता उदा द्वारा स्वयं के आवास का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तथा इनकी माताजी संपतबाई पति उदा के प्रधानमंत्री आवास पर रमेश पिता उदा के दूसरी किश्त का जियोटेग किया जाकर किश्त प्रदान की गई है। जबकि संपतबाई पति उदा द्वारा आवास बनाया जा रहा है जिस पर 03 किश्त प्रदान की जा चुकी है। रमेश पिता उदा द्वारा अपने कथन में बताया गया कि सचिव श्री फरीद मंसुरी द्वारा मुझसे आवास किश्त के जियोटेग के लिये पैसे की मांग की जा रही है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतामऊ के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका उत्तर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। गलत जियो टेग के लिये सचिव द्वारा हितग्राही को दोषी बताया गया जबकि जियोटेग करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होकर दायित्व है।
उक्त लापरवाही होने पर सचिव ग्राम पंचायत कानाहेडा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक एवं असंतोषजनक होने एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीतामउ के प्रतिवेदन के आधार पर शासन द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हितग्राही का गलत जियोटेग कर अवैध राशि मांग करने तथा अपने सचिवीय पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं किये जाने तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरतने पर श्री फरीद मंसुरी सचिव ग्राम पंचायत कानाहेडा जनपद पंचायत सीतामउ को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 भाग-2 (4) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन की अवधि में श्री मंसूरी का मुख्यालय जनपद पंचायत सीतामऊ किया जाता है।