महावीर अग्रवाल
मंदसौर 12 जून ;अभी तक ; कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग की अध्यक्षता में अत्याचार निवारण अधिनियम सतर्कता मोनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि, एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरणों में एक्सरे एवं मेडिकल रिपोर्ट में देरी न हो। देरी होने से प्रकरणों में विलंब होता है।
बैठक में विशेष न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में बरी एवं सजा, एट्रोसिटी एक्ट के तहत पुलिस थानों में पंजीबद्ध प्रकरण, संयुक्त स्थल निरिक्षण, राहत राशि स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए। 2 वर्ष से ऊपर के जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उनका तुरंत निराकरण करें। जाति प्रमाण पत्र के कारण कोई केस लंबित नहीं रहे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करवाए, गिरफ्तारी के प्रकरण लंबित न रहें। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनंद, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, प्रभारी जिला संयोजक श्रीमती अनीता कचोटिया समिति के सदस्य मौजूद थे।


