More
    Homeप्रदेशदो पहिया वाहन की मैकेनिकल मिस्टेक से हुआ एक्सीडेंट, बीमा कंपनी को...

    दो पहिया वाहन की मैकेनिकल मिस्टेक से हुआ एक्सीडेंट, बीमा कंपनी को देना पड़े 14 लाख रुपये

    आनंद ताम्रकार
    बालाघाट 12 मार्च ;अभी तक ;  जिला उपभोक्ता फोरम की बैंच ने किरनापुर की श्रीमती रंजू बारेकर के पक्ष में अच्छा निर्णय दिया है। मामला वर्ष 2024 के एक प्रकरण में 20 जनवरी 2025 को पारित आदेश में पीड़िता व आवेदक श्रीमति रंजु बारेकर को 14 लाख रुपये की राशि का चैक प्रदान किया है। 14 लाख रूपये की राशि का चेक प्राप्त होने पर जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यों की प्रशंसा की एवं त्वरित राशि मिलने पर खुशी व्यक्त की। फोरम के न्यायिक सदस्य डॉ महेश कुमार चांडक व श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नम्बर 3 ग्राम दत्ता किरनापुर की श्रीमति रंजु बारेकर उपभोक्ता आयोग बालाघाट में आवेदन प्रस्तुत किया था।
    यह था पूरा मामला
                                         श्रीमती बारेकर के प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार पति लुकेश बारेकर मोटर साईकिल स्पेलंडर प्लस वाहन क्रमांक MH 49 BY 9921 का उपयोग करते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग आवलगांव तुमसर जिला भंडारा रोड़ पर यांत्रिकी त्रुटि आने पर वाहन आनियंत्रित हुआ। आवेदिका के पति को गंभीर चोट आने से मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में आवलगांव पुलिस थाने में दर्ज की गई आवेदिका को पति की मृत्यु उपरांत बीमा कंपनी द्वारा क्षति पुर्ति राशि 15 लाख प्रदान नहीं की गई। जिस पर आवेदिका रंजु बारेकर ने 24/06/2024 को जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट में प्रकरण दर्ज किया। आवेदन के साथ शपथ-पत्र, पुलिस रिपोर्ट, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेंस के दस्तावेज प्रस्तुत किये जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अनावेदकगणों को उपस्थिति एवं जवाब के लिए नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण के दौरान अनावेदक गो डिजीट जनरल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड कार्पोरेट बैंगलोर एवं अन्य द्वारा आवेदिका से आपसी सहमति से राजीनामा राशि 1400000/- चौदह लाख रूपये मे समझौता होने पर अनावेदक गो डिजीट जनरल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड बैंगलोर द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट में जमा की गई। जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय एवं न्यायिक सदस्य डॉ महेश कुमार चांडक एवं सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहरे की बैंच ने आवेदिका श्रीमति रंजु बारेकर को उपरोक्त चेक राशि 14 लाख की प्रदान की।
                                         आवेदिका श्रीमति रंजु बारेकर ने जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा राशि 14 लाख रूपये की राशि का चेक प्राप्त होने पर जिला उपभोक्ता आयोग के कार्यों की प्रशंसा की एवं त्वरित राशि मिलने पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर अधिवक्ता एल.आर. गढ़वंशी, एवं प्रदीप सोनी तथा जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के रीडर प्रकाश कावरे, प्रज्ञा कुशराम, राजेश मर्सकोले एवं धनीराम सपाटे उपस्थित रहें

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Must Read

    spot_imgspot_img