महावीर अग्रवाल
मंदसौर 18 अप्रेल ;अभी तक ; जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत ऐसे कार्यालय जहाँ दस से कम कर्मचारी हो तथा वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं है वहाँ स्थानीय परिचाद समिति के गठन का प्रावधान है। उक्त समिति में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य जो निम्नानुसार होगे- अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हो आवेदन कर सकेगी। एक अन्य सदस्य में महिला एक जो ब्लॉक, तहसील, वार्ड, नगरपालिका में कार्यररत महिला आवेदन कर सकेगी एक महिला सदस्य, जो महिला की समस्या के लिए प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों में से ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीडन से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित ही महिला आवेदन कर सकेगी। एक सदस्य जो पुरूष एवं महिला हो सकेगा के पास अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठ भूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास में संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदने सदस्य होगा। समिति का कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष का रहेगा। स्थानीय समिति की कार्यवाही करने के लिए फीस या भत्ते नियमानुसार प्रदान किए जायेने। ऐसे इच्छुक व्यक्ति 07 दिवस में जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में आवेदन कर सकते है।


