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    सालेटेका ग्राम में राजस्व भूमि पर लगे लगभग 4 हजार पेड़ बिना अनुमति के काट दिये गये

    आनंद ताम्रकार

    बालाघाट 7 जून ;अभी तक ;  जिले की किरनापुर तहसील के सालेटेका ग्राम में राजस्व भूमि पर लगे लगभग 4 हजार पेड़ बिना अनुमति के काट दिये गये पेडों की अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों ने विधायक मधु भगत के नेतृत्व में कंपनी के खिलाफ आक्रोष व्यक्त करते हुये प्रदर्षन किया।

                           मध्यप्रदेष राज्य औघोगिक विकास निगम ने उश्णा मिल लगाने के लिये छत्तीसगढ राजनांदगांव स्थित गुरूदेव राइस इंडस्टीज को विवादित भूमि आबटित की है।

    विधायक मधु भगत ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा की ग्राम सालेटेका की 33.78 हेक्टर छोटे बड़े झाड़ एवं घास मद की भूमि को राजस्व विभाग ने ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव पर हस्तांरित कर दिया।

    उन्होने बताया की इस भूमि का अधिग्रहण किये जाने के लिये तहसीलदारा पुर्णिमा भगत द्वारा पंचायत को पत्र लिखा था जिस पर ग्राम पंचायत ने मना कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत की बैठक ली बैठक में भी ग्रामीणों ने कंपनी को जमीन देने से मना कर दिया।

    इसके बाद तहसीलदार एवं सीईओ जनपद पंचायत किरनापुर द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव पर दबाव बनाकर 135 लोगों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार करवाया गया एसडीएम ने 28 मार्च 2025 को प्रकरण का अवलोकन किया और 1 अप्रैल 2025 को जमीन देने संबंध में अनुशंसा कर दी। जिसके आधार एमपीआईडीसी ने कंपनी को लीज पर भूमि दे दी।

    विधायक एवं ग्रामीणों द्वारा प्रदर्षन किये जाने की जानकारी मिलने पर एसडीएम कर्तिक जायसवाल मौके पर पहुंचे और विधायक भगत को अवगत कराया की पेड कटाई की अनुमति  एवं लीज भूमि से अधिक पर निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में बिन्दूवार जांच करवाकर निर्माणकर्ता के विरूद्ध जांच कराई जायेगी।

    जहां एक ओर सरकार एक पेड़ एक व्यक्ति के संदेष के चलते पेड़ लगाने का जागरूकता अभियान चला रही है वहीं औधोगिक क्षेत्र को ऐसे स्थान पर भूमि आबटित कर दी है जहां बहुतायत में पेड़ लगे हुये है।

    यह जानकारी मिली है की भूमि आबटन किये जाने के पष्चात कंपनी द्वारा एमआइडीसी से अनुबंध भी नही कराया है। पेड़ काटने के लिये सक्षम अधिकारी से आवष्यक अनुमति भी प्राप्त नही की है।

    कलेक्टर श्री मृणाल मीणा ने कहा की गुरूदेव इंडस्टीज को चिन्हित भूमि पर निर्माण कार्य के पूर्व विभिन्न कार्यों के लिये आवष्यक अनुमति प्राप्त होंगी तथा नियम विरूद्ध कार्य किया जाना पाया गया तो फिर कार्यवाही होगी।

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